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झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 अभियान शुरू। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 4 सितंबर तक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।

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झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 अभियान शुरू। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 4 सितंबर तक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
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चतरा | संवाददाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) 2026 अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, त्रुटियों का सुधार करना तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। अभियान के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया चलेगी।

1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले करा सकते हैं पंजीकरण

निर्वाचन आयोग के अनुसार ऐसे भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी और जो झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की सुविधा

मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिक ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीएलओ (Booth Level Officer) के पास भी आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैध दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।

गलतियों में सुधार और नाम हटाने के लिए भी मिलेगा अवसर

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान केवल नए मतदाताओं का नाम जोड़ने की प्रक्रिया ही नहीं होगी, बल्कि मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने पर उसका सुधार भी कराया जा सकेगा। यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, स्थानांतरण हो गया है अथवा अन्य कारणों से नाम हटाने की आवश्यकता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज की जा सकेगी।

युवाओं से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील

जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन विभाग ने पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। इसलिए कोई भी पात्र नागरिक इस अवसर से वंचित न रहे।

4 सितंबर अंतिम तिथि, समय रहते करें आवेदन

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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SUDHIR KUMAR

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✍️ रिपोर्ट: SUDHIR KUMAR
दिनांक: 05 Aug 2026

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 अभियान शुरू। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 4 सितंबर तक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।

चतरा | संवाददाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) 2026 अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, त्रुटियों का सुधार करना तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। अभियान के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया चलेगी।

1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले करा सकते हैं पंजीकरण

निर्वाचन आयोग के अनुसार ऐसे भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी और जो झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की सुविधा

मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिक ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीएलओ (Booth Level Officer) के पास भी आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैध दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।

गलतियों में सुधार और नाम हटाने के लिए भी मिलेगा अवसर

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान केवल नए मतदाताओं का नाम जोड़ने की प्रक्रिया ही नहीं होगी, बल्कि मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने पर उसका सुधार भी कराया जा सकेगा। यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, स्थानांतरण हो गया है अथवा अन्य कारणों से नाम हटाने की आवश्यकता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज की जा सकेगी।

युवाओं से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील

जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन विभाग ने पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। इसलिए कोई भी पात्र नागरिक इस अवसर से वंचित न रहे।

4 सितंबर अंतिम तिथि, समय रहते करें आवेदन

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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