भूमि सत्यापन में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई, उपायुक्त ने जारी किया दंडादेश
चतरा। सरकारी कार्यों में लापरवाही और विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने विभागीय जांच पूरी होने के बाद तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक एवं वर्तमान में हंटरगंज अंचल में पदस्थापित राजनन्दन चौधरी के विरुद्ध दंडादेश जारी किया है।
जांच में रैयती मान्यता से जुड़े एक प्रकरण के निष्पादन में आवश्यक अभिलेखों एवं तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं किए जाने तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 तथा संशोधित नियमावली, 2022 के तहत अधिकारी की पांच वर्षों तक वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड दिया गया है। हालांकि इस दंड का प्रभाव उनकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा।
विभागीय अभिलेखों के अनुसार मामला टंडवा अंचल के मौजा नईराम स्थित रैयती मान्यता प्रकरण से संबंधित था। आरोप था कि भूमि संबंधी मामले में आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किए बिना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जिससे विभागीय प्रक्रिया प्रभावित हुई। इन्हीं आरोपों के आधार पर वर्ष 2021 में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।
प्रारंभिक जांच में चेतावनी देकर कार्रवाई समाप्त करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उपायुक्त ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं मानते हुए दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया। पुनः जांच के लिए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विस्तृत जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी आवेदक को अनुचित लाभ या मुआवजा नहीं मिला, फिर भी सरकारी प्रक्रिया और विभागीय निर्देशों के पालन में गंभीर लापरवाही बरती गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने माना कि भूमि सत्यापन के दौरान सभी आवश्यक बिंदुओं की विधिवत जांच नहीं की गई तथा केवल सीमित अभिलेखों के आधार पर अनुशंसा प्रस्तुत की गई, जो सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई का निष्पादन करते हुए वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी किया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मी की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी अथवा लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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बहुत जरुरी है
जोरदार सर